Ghazipur: Sonam Raghuvanshi, the Indore woman accused of plotting her husband�s murder during their honeymoon in Meghalaya, being produced at a district court, in Ghazipur, Monday, June 9, 2025. Sonam reportedly surrendered before the Nandganj police station in Uttar Pradesh's Ghazipur. (PTI Photo) (PTI06_09_2025_000246B)
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नई दिल्ली 3 जुलाई ( पीटीआई ) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या के आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत देने वाले मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया ।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंद्रेश और शील नागू की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति व्यक्त की, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रघुवंशी को जेल से रिहा कर दिया गया है और वह निचली अदालत द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों के अनुसार शिलांग में है, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया ।
राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रघुवंशी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उन्हें तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता है ।
मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की लेकिन पीठ ने राहत देने से इनकार कर दिया ।
पीठ ने शीर्ष अदालत को फिर से खोलने पर मामले को आगे की सुनवाई के लिए रखा ।
गुरुवार को मेघालय सरकार ने मामले में मुख्य आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया ।
मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी सोनम रघुवंशी को पिछले साल जून में उनके व्यवसायी पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था ।
यह जोड़ा पिछले साल 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में छुट्टी मनाने के दौरान लापता हो गया था । इसके बाद राजा का शव 2 जून 2025 को एक गहरी खाई में मिला था ।
पुलिस ने आरोप लगाया है कि सोनम रघुवंशी ने किराए पर लिए गए हमलावरों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए अपने पति की हत्या करने की साजिश रची थी ।
29 जून को मेघालय उच्च न्यायालय ने सोनम रघुवंशी को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था ।
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