चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ( सी. ए. पी. एफ. ) के पूर्व कर्मियों के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू की ताकि वे और उनके परिवार विभिन्न राज्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें ।
हरियाणा के सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि राज्य सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के बराबर सीएपीएफ के पूर्व कर्मियों को कल्याणकारी लाभ देने वाला देश का पहला राज्य है ।
सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू की गई है ।
सीमा सुरक्षा बल ( बी. एस. एफ. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( सी. आर. पी. एफ. ) भारत - तिब्बती सीमा पुलिस ( आई. टी. बी. पी. ) के पूर्व कर्मी अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करने के पात्र हैं ।
मंत्री ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले सी. ए. पी. एफ. कर्मियों के परिवार भी हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सीधे लाभ उठा सकेंगे ।
उन्होंने कहा कि पंजीकृत पूर्व सीएपीएफ कर्मियों और पात्र परिवार के सदस्यों को विभाग द्वारा सीएपीएफ कार्मिक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ।
पंजीकरण प्रक्रिया से पूर्व सी. ए. पी. एफ. कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड और लंबे समय से लंबित सेवा से संबंधित मुद्दों में विसंगतियों को दूर करने में भी मदद मिलेगी ।
सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा में योगदान देने वालों को उचित मान्यता और सरकारी समर्थन मिले ।
उन्होंने सभी पात्र पूर्व सी. ए. पी. एफ. कर्मियों और उनके परिवारों से जल्द से जल्द अपना पंजीकरण पूरा करने का आग्रह किया और अधिकारियों को राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए ।
पात्र लाभार्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं ।
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