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श्रीनगर में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत चार संपत्तियां कुर्क की गईं ।

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श्रीनगर में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत चार संपत्तियां कुर्क की गईं ।

Jammu and Kashmir Police

Editorial

श्रीनगर 17 जुलाई ( पीटीआई ) पुलिस ने शुक्रवार को श्रीनगर जिले में मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम के तहत 3 करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक की कुल चार संपत्तियों को कुर्क किया । पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में पुराने शहर में सफाकदल पुलिस थाना सीमा के तहत आने वाला एक तीन मंजिला घर, एक दो मंजिला घर और दो एक मंजिला घर शामिल हैं । प्रवक्ता ने कहा, " नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ ( एनडीपीएस अधिनियम 1985 ) की धारा 68एफ के तहत 3.34 करोड़ रुपये की चार अचल संपत्तियों को कुर्क किया है । उन्होंने कहा कि सफाकदल पुलिस ने एन. डी. पी. एस. मामलों की जांच के दौरान संपत्तियों को कुर्क किया, जिसमें यह पाया गया कि उन्हें अवैध रूप से मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त आय से अर्जित किया गया था । प्रवक्ता ने कहा, " आरोपी व्यक्तियों को कुर्की के आदेश दिए गए हैं और उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लीजिंग गिरवी रखने या कुर्क की गई संपत्तियों का अन्यथा निपटान करने या उसमें कोई तीसरे पक्ष का हित पैदा करने से प्रतिबंधित किया गया है । "

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