Economy

2022 - 24 के लिए विदेशी परिसंपत्तियों की आय का विवरण अब आयकर पोर्टल पर ए. आई. एस. के तहत उपलब्ध है ।

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2022 - 24 के लिए विदेशी परिसंपत्तियों की आय का विवरण अब आयकर पोर्टल पर ए. आई. एस. के तहत उपलब्ध है ।

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Editorial

नई दिल्ली 16 जुलाई ( पी. टी. आई. ) आयकर विभाग का वार्षिक सूचना विवरण ( ए. आई. एस. ) अब सूचना के स्वचालित आदान - प्रदान ( ए. ई. ई. ओ. आइ. ) के तहत प्राप्त विवरण के अनुसार विदेशी परिसंपत्तियों और एक निर्धारिती की आय के बारे में जानकारी दिखाएगा । स्रोतों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 - 2023 और 2024 से संबंधित प्राप्त जानकारी अब तक ए. आई. एस. में प्रदर्शित की गई है । सितंबर या अक्टूबर 2026 के महीने में प्राप्त होने के बाद 2025 के लिए जानकारी ए. आइ. एस में प्रदर्शित की जाएगी । भारत वित्तीय खाते की जानकारी के आदान - प्रदान के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और तंत्रों के तहत 100 से अधिक भागीदार क्षेत्राधिकारों से अपने कर निवासियों से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करता है । इस तरह की जानकारी में विदेशी बैंक खातों, अभिरक्षा खातों, कुछ वित्तीय निवेशों, ब्याज लाभांश और अन्य निर्दिष्ट वित्तीय आय से संबंधित विवरण शामिल हो सकते हैं जैसा कि सूचना विनिमय के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के तहत भागीदार क्षेत्राधिकार द्वारा बताया गया है । अब तक करदाता आयकर विभाग के ई - फाइलिंग पोर्टल पर एआईएस टैब के तहत अपने पैन से जुड़ी महत्वपूर्ण घरेलू वित्तीय जानकारी देख सकते हैं । ब्याज आय लाभांश प्रतिभूति लेनदेन म्यूचुअल फंड निवेश संपत्ति लेनदेन और अन्य निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है । सूत्रों ने कहा कि पात्र करदाताओं के ए. आई. एस. में ए. ई. ओ. आई. ढांचे के तहत प्राप्त विदेशी परिसंपत्तियों और आय से संबंधित जानकारी के प्रदर्शन से करदाताओं को उनके अनुपालन दायित्वों को पूरा करने में सुविधा मिलेगी और उनकी जांच नहीं होगी । सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि ए. आई. एस. में प्रतिबिंबित विदेशी परिसंपत्तियां और आय की जानकारी केवल ऐसी जानकारी का प्रतिनिधित्व करती है जो आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त व्यवस्थाओं के तहत भागीदार क्षेत्राधिकारों से प्राप्त की गई है और करदाता की विदेशी संपत्ति और आय का पूर्ण या विस्तृत रिकॉर्ड नहीं है । इसलिए करदाताओं को अपनी आय - कर विवरणी की अनुसूची एफ. ए. और अनुसूची एफ. एस. आई. में सभी विदेशी परिसंपत्तियों और विदेशी स्रोत आय की सही और पूरी तरह से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, चाहे ऐसी परिसंपत्तियां या आय ए. आई. एस. ए. में परिलक्षित हो । ए. आई. एस. में प्रदर्शित जानकारी ई - फाइलिंग पोर्टल पर अपने सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से संबंधित करदाताओं के लिए विशेष रूप से सुलभ होगी । सूत्रों ने कहा कि करदाताओं को इस सुविधा की उपलब्धता के बारे में सूचित करते हुए एस. एम. एस. और ई - मेल जारी किए जा रहे हैं और उन्हें यह याद दिलाया जा रहा है कि वे निर्धारण वर्ष 2026 - 27 के लिए अपना आयकर विवरणी दाखिल करते समय जहां भी लागू हो, विदेशी परिसंपत्तियों और विदेशी आय की उचित रिपोर्ट करें । सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह पहल पूरी तरह से करदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय तंत्र के तहत विभाग को उपलब्ध जानकारी तक पहुंच प्रदान करके सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, जिससे सूचित और सटीक कर अनुपालन को सक्षम किया जा सके, न कि जांच या जांच के लिए एक उपकरण के रूप में ।

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