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खाद्य सुरक्षा कानून में सख्त प्रावधान हैं लेकिन इसे लागू करना एक चुनौती हैः मंत्री जिरवाल

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खाद्य सुरक्षा कानून में सख्त प्रावधान हैं लेकिन इसे लागू करना एक चुनौती हैः मंत्री जिरवाल

Mumbai: Congress, Shiv Sena (UBT) and NCP MLAs stage a protest seeking the resignation of Food and Drug Administration (FDA) Minister Narhari Zirwal over recent bribery allegations involving his office staffer at Mantralaya, during the Budget session of the Maharashtra Assembly, in Mumbai, Tuesday, Feb. 24, 2026. (PTI Photo)(PTI02_24_2026_000123B)

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महाराष्ट्र एफ. डी. ए. मंत्री नरहरि जिरवाल ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा कानून में पहले से ही खाद्य मिलावट के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं, लेकिन कार्यान्वयन और प्रयोगशाला से संबंधित बाधाओं के कारण प्रवर्तन में अक्सर देरी होती है । वे खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा की मांग पर विधानसभा में जवाब दे रहे थे । जालना में कथित रूप से मिलावट में शामिल एक घी निर्माण इकाई के खिलाफ उठाए गए कदमों पर भाजपा विधायक प्रकाश सोलंकी के एक सवाल के जवाब में जिरवाल ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेगी । मंत्री ने कहा कि आठ नमूनों ( जालना कारखाने से एकत्र किए गए ) में से छह घटिया पाए गए । तदनुसार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है । खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा की मांग पर जिरवाल ने कहा कि मौजूदा कानून पहले से ही सख्त है, लेकिन कार्यान्वयन और प्रयोगशाला से संबंधित बाधाओं के कारण प्रवर्तन में अक्सर देरी होती है । उन्होंने कहा कि कानून पहले से ही अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 लाख रुपये के जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करता है, यहां तक कि मौत की सजा भी । उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित प्रावधान लागू किए जाएंगे । जिरवाल ने कहा कि घी में मिलावट करने वाली कंपनियों के खुदरा आउटलेट तुरंत बंद कर दिए जाएंगे और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे । जांच और प्रयोगशाला की पुष्टि के बाद गिरफ्तारी की जाएगी । प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए जिरवाल ने कहा कि एफ. डी. ए. निरीक्षण के दौरान जहां भी उल्लंघन पाए गए, वहां आपराधिक मामले पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं । जिरवाल ने कहा कि एक बार जांच से अपराध की पुष्टि हो जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी । यदि कानून के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है तो गिरफ्तारी भी की जाएगी । सदस्यों ने सवाल किया कि कथित मिलावट के बावजूद कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई और जालना निर्माता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की । उन्होंने कारखाने के लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने और खाद्य मिलावट में शामिल आदतन अपराधियों के लिए सख्त सजा की भी मांग की । चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष राहुल नरवेकर ने सरकार को मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने और सदन को यह समझाने का निर्देश दिया कि यदि प्रथम दृष्टया कोई अपराध किया गया है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई । कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे ने विधान भवन परिसर में खाद्य स्वच्छता पर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया कि कांग्रेस विधायक दल के कार्यालय में परोसी जाने वाली दोपहर के भोजन की थाली में एक मक्खी मिली । सभी 288 विधायक विधान भवन परिसर के भीतर अपना भोजन करते हैं । यहां परोसा जाने वाला भोजन सुरक्षित और स्वच्छ होना चाहिए ।

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