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खालरा मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व डी. एस. पी. जेल रिकॉर्ड में पते पर नहीं मिलेः आप ने माफी के दावे से किया इनकार

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खालरा मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व डी. एस. पी. जेल रिकॉर्ड में पते पर नहीं मिलेः आप ने माफी के दावे से किया इनकार

Photo credit: India Today

Editorial

होशियारपुर ( पंजाब ) ( पी. टी. आई. ) मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के 1995 के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन दोषी पंजाब पुलिस के पूर्व डी. एस. पी. राजपाल सिंह, जिन्हें 2023 में जमानत पर रिहा किया गया था, को नाभा जेल रिकॉर्ड में उल्लिखित गाँव के पते पर नहीं पाया जा सका । यह सत्यापन खालरा मामले पर नए सिरे से जनता के ध्यान के बीच जेल अधिकारियों के अनुरोध के बाद किया गया था और इसके बाद ज़ी5 से फिल्म सतलुज को हटा दिया गया था, जो कार्यकर्ता के जीवन पर आधारित है । सदर पुलिस थाने के सहायक उप - निरीक्षक जसविंदर सिंह ने कहा कि जेल अधिकारियों ने एक आधिकारिक संचार के माध्यम से यह सत्यापित करने की मांग की कि क्या राजपाल सिंह होशियारपुर जिले के मांझी गांव में रह रहा था, जैसा कि उसके जेल रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया है । एएसआई ने कहा कि जब पुलिस गांव गई तो सरपंच और निवासियों ने उन्हें बताया कि राजपाल सिंह वहां नहीं रह रहा था । एस. एच. ओ. हरजिंदर सिंह मल्ही ने कहा कि अदालत के आदेश के तहत 27 मई 2023 को अंतरिम जमानत पर राजपाल सिंह को नाभा जेल से रिहा कर दिया गया था । उन्होंने कहा कि सत्यापन से पता चला है कि वह जेल के दस्तावेजों में उल्लिखित पते पर नहीं रह रहा था । दिलजीत दोसांझ दलजीत द्वारा खलरा के रूप में अभिनीत सतलुज, जिसका पहले शीर्षक पंजाब'95 था, दो दिन बाद मंच से हटाए जाने से पहले 3 जुलाई को ज़ी5 पर रिलीज़ किया गया था । हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राज्य में आतंकवाद की अवधि के दौरान पुलिस द्वारा पहचाने जाने वाले हजारों शवों के अंतिम संस्कार की खालरा की जांच को दर्शाया गया है । सितंबर 1995 में अमृतसर में उनके घर के सामने से खालरा का अपहरण कर लिया गया था । बाद में उनकी हत्या की गई थी, हालांकि उनका शव कभी नहीं मिला था । नवंबर 2005 में एक सी. बी. आई. अदालत ने पूर्व डी. एस. पी. राजपाल सिंह और ए. एस. आई. अमरजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि चार अन्य पुलिस कर्मियों को मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई गई । 2007 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अमरजीत सिंह को बरी कर दिया, जबकि चार अन्य दोषियों की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया, एक निर्णय जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में बरकरार रखा । चल रहे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ( एएपी ) ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि पंजाब सरकार ने राजपाल सिंह की समय से पहले रिहाई का प्रस्ताव पेश किया था । राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने राजपाल सिंह की सजा को माफ करने की मांग की और उन्हें रिहा करने में मदद की और अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनका पता लगाने में विफल रही । पंजाब आप के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि सीबीआई मामले में समय से पहले रिहाई के लिए किसी भी आवेदन का फैसला गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है न कि पंजाब सरकार द्वारा । पन्नू ने कहा कि राजपाल सिंह का माफी आवेदन 2017 में गृह मंत्रालय के समक्ष दायर किया गया था जिसे 2018 में खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद राज्यपाल ने याचिका को भी खारिज कर दिया । उन्होंने कहा कि एक और सिफारिश 2019 में गृह मंत्रालय को भेजी गई थी, जबकि अन्य जीवित सह - दोषियों के इसी तरह के आवेदन 2023 में खारिज कर दिए गए थे । आप नेता ने कहा कि मामला अक्टूबर 2023 में फिर से मंत्रालय को भेजा गया था और तब से पंजाब सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था । जब पंजाब सरकार को गृह मंत्रालय से कोई आवेदन नहीं मिला तो मुख्यमंत्री किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कैसे कर सकते हैं या राज्यपाल को भेज सकते हैं, पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा इस तरह के किसी भी माफी प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार करते हुए ।

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