प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बिहार के अधिकारियों ने कहा कि 130 करोड़ रुपये के कथित अवैध रेत खनन मामले में धन शोधन की जांच के हिस्से के रूप में तीन राज्यों में तलाशी ली गई ।
बिहार के बांका और पटना जिलों, दिल्ली और राजस्थान के श्री गंगानगर और जयपुर में कुल आठ स्थानों पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम ( पी. एम. एल. ए. ) के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए ।
उन्होंने कहा कि जांच बिहार के दक्षिण - पूर्वी हिस्से में बांका जिले में स्थित महादेव एन्क्लेव नाम की एक कंपनी के खिलाफ थी ।
अधिकारियों ने बताया कि कंपनी का नियंत्रण अशोक चंडक और उनके बेटे राघव चंडक द्वारा किया जाता है जो श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं ।
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि कंपनी ने कथित तौर पर बिहार खनन विभाग की जानकारी के बिना बांका जिले में अवैध रेत खनन किया ।
पटना में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने आई. आई. टी. पटना से अक्टूबर 2024 में बांका नदी के रेत घाटों का भू - स्थानिक विश्लेषण करने का अनुरोध किया ।
अधिकारियों के अनुसार आई. आई. टी. की रिपोर्ट में पाया गया कि कंपनी ने 2015 - 16 से 2022 - 23 के वित्तीय वर्षों के दौरान कथित रूप से अवैध रूप से रेत की खुदाई की, जिसका मूल्य 131 करोड़ रुपये है ।
ईडी ने पटना में बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के साथ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत यह जानकारी साझा की, जिसके बाद राज्य खान और भूविज्ञान विभाग ने अगस्त 2025 में एक पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई ।
अधिकारियों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच इस पुलिस प्राथमिकी से उपजी है ।
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