श्रीनगरः 10 जून ( पीटीआई ) पुलिस ने बुधवार को जम्मू - कश्मीर के पुलवाम जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मादक पदार्थ तस्कर की 1.2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की ।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, " पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 - एफ के प्रावधानों के तहत कदलाबल पंपोर निवासी एक मादक पदार्थ तस्कर मंजूर मीर उर्फ मान टाइगर से संबंधित लगभग 1.20 करोड़ रुपये के दो मंजिला आवासीय घर को कुर्क किया ।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में पुलिस स्टेशन पंपोर द्वारा की गई जांच के दौरान नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से प्राप्त आय के रूप में संपत्ति की पहचान की ।
प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के अपराधों से संबंधित कई प्राथमिकियों में शामिल है ।
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