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साम्बा में पी. आई. टी. - एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मादक पदार्थ तस्कर हिरासत में लिया गया

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साम्बा में पी. आई. टी. - एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मादक पदार्थ तस्कर हिरासत में लिया गया

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जम्मू - 9 जुलाई ( पी. टी. आई. ) जम्मू - कश्मीर के सांबा जिले में एक मादक पदार्थ तस्कर को मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ ( पी. आई. टी. - एन. डी. पी. एस. ) अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया और उसे गुरुवार को यहां जिला जेल में रखा गया । हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान सांबा जिले की विजयपुर तहसील के राख बड़ोटियां गांव के निवासी फरमान अली उर्फ डीसी के रूप में हुई है । पुलिस के अनुसार फरमान मादक पदार्थों की तस्करी में अपनी संदिग्ध भूमिका के लिए विजयपुर और सांबा पुलिस थानों में एनडीपीएस के तहत दर्ज कई मामलों में कथित रूप से शामिल था । पुलिस ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ( एस. एस. पी. सांबा ) ने अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में उनकी बार - बार कथित संलिप्तता को देखते हुए उन्हें निवारक हिरासत में रखने की सिफारिश करते हुए संबंधित दस्तावेजों के साथ एक डोजियर तैयार किया और जम्मू के संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत किया । हिरासत आदेश जारी होने के बाद आरोपी को एहतियाती हिरासत में ले लिया गया और जम्मू की जिला जेल में रखा गया । पुलिस ने आरोप लगाया कि बंदी एक आदतन मादक पदार्थ तस्कर था जिसकी गतिविधियों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से युवाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया था । मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के अपने संकल्प को दोहराते हुए सांबा पुलिस ने कहा कि वह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और मादक पदार्थों से मुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए मादक पदार्थों के तस्करों और तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी ।

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