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द्रमुक उम्मीदवार ने पेराम्बुर विधानसभा क्षेत्र से सीएम विजय के चुनाव के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

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द्रमुक उम्मीदवार ने पेराम्बुर विधानसभा क्षेत्र से सीएम विजय के चुनाव के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image posted on June 29, 2026, Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay during the inauguration of the conference of District Collectors and Police Department officials at Namakkal Kavignar Maaligai in the Secretariat, in Chennai. (@CMOTamilnadu/X via PTI Photo)(PTI06_29_2026_000411B)

Editorial

चेन्नईः मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टीवीके नेता और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को पेराम्बुर विधानसभा क्षेत्र से 2026 के विधानसभा चुनाव में हारने वाले आर. डी. शेखर द्रमुक उम्मीदवार द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर नोटिस देने का आदेश दिया । न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने शेखर द्वारा दायर याचिका की तीन सप्ताह की आगे की सुनवाई के बाद पोस्ट किया । शेखर ने विजय के चुनाव को कई आधारों पर चुनौती दी है जिसमें चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत प्रचार में बच्चों का कथित उपयोग शामिल है । विजय द्वारा प्रस्तुत चुनाव संबंधी दस्तावेजों में विसंगतियों ( फॉर्म 26 ) को याचिकाकर्ता द्वारा चिह्नित किया गया था । इसमें उनके त्रिची और पेराम्बुर शपथ पत्रों में दो विरोधाभासी नोटरी प्रमाण शामिल हैं जैसे कि विजय एक ही दिन दोनों नोटरी के सामने थे । उनके आयकर बकाया का खुलासा न करने और सोशल मीडिया अभियानों में किए गए खर्च का लेखा - जोखा न रखने का हवाला दिया गया । निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करना और चर्च और मंदिर के अंदर प्रचार - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट प्रथाएं - याचिकाकर्ता द्वारा सूचीबद्ध आधारों का हिस्सा थीं । इसी आधार पर तिरुचिरापल्ली पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में हारने वाले द्रमुक उम्मीदवार इनिगो इरुधयराज ने भी टीवीके के संस्थापक मुख्यमंत्री विजय के चुनाव को चुनौती दी है । जहां विजय को 1,20,365 वोट मिले, वहीं शेखर को पेराम्बुर विधानसभा क्षेत्र में 66,650 वोट मिले और शेखर को 53,715 मतों के अंतर से जीत मिली । मतदान 23 अप्रैल 2026 को हुआ था और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के परिणाम 4 मई को घोषित किए गए थे ।

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