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छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने गांव में घरों को'अनुचित'तरीके से ध्वस्त करने पर बहस की मांग की

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने गांव में घरों को'अनुचित'तरीके से ध्वस्त करने पर बहस की मांग की

Building collapses(representative image)

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रायपुरः रायपुर जिले के नकती गांव में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा किया और आरोप लगाया कि घरों को गिराना असंवैधानिक था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था । कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव पेश करके इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की । जब अध्यक्ष रमन सिंह ने नोटिस को अस्वीकार कर दिया तो विपक्षी सदस्य विरोध में सदन के वेल में घुस गए और उन्हें कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया । शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष के नेता चरण दास महांत और अन्य कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि नक्की गांव में 29 और 30 जून को किया गया विध्वंस " असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ " था । उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ और भाजपा सरकार पर " बुलडोजर संस्कृति " अपनाने का आरोप लगाया । कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) के तहत कई ध्वस्त घरों का निर्माण किया गया था और सरकार द्वारा प्रदान की गई बिजली पीने का पानी और सड़क संपर्क था । विपक्ष ने यह भी दावा किया कि प्रभावित परिवारों को पहले आश्वासन दिया गया था कि मानसून के दौरान उनके घरों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा और किसी भी बेदखली से पहले पुनर्वास किया जाएगा । उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदान किए गए वैकल्पिक आवास में बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी थी और विस्थापित परिवारों के लिए अपर्याप्त था । इन आरोपों का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टैंक राम वर्मा ने सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि बेदखली अभियान कानूनी प्रावधानों और अदालत के आदेशों के अनुसार सख्ती से चलाया गया था । वर्मा ने कहा कि नकती गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जुलाई 2023 में रायपुर कलेक्टर को शिकायत दी गई थी । छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत एक जांच के बाद कार्यवाही शुरू की गई थी । सभी 77 कथित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे और उचित सुनवाई के बाद 11 अप्रैल 2025 को बेदखली के आदेश पारित किए गए थे । मंत्री ने कहा कि अतिक्रमणकारियों ने उप - मंडल अधिकारी के समक्ष आदेश को चुनौती दी, लेकिन बेदखली के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी अपील दिसंबर 2025 में खारिज कर दी गई । उन्होंने कहा कि 29 जून को बेदखली अभियान चलाने से पहले इस साल 25 जून को नए नोटिस जारी किए गए थे । वर्मा ने कहा कि 77 प्रभावित परिवारों में से 66 का छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड द्वारा सेक्टर - 30 नव रायपुर अटल नगर में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में पुनर्वास किया गया था, जबकि शेष परिवार स्थानांतरण के लिए नहीं आए थे । उन्होंने कहा कि प्रशासन ने निवासियों को अपना सामान निकालने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया है - घरेलू सामान स्थानांतरित करने के लिए व्यवस्था किए गए वाहन और मजदूर - और स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान भोजन की आपूर्ति की है । पुनर्वास स्थल में बिजली, पानी की आपूर्ति और अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं - और पहले से ही 300 से 400 परिवार रह रहे हैं । मंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर 2022 में बिना कोई पुनर्वास प्रदान किए सेरीखेड़ी गांव में सरकारी भूमि से 148 अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का भी आरोप लगाया । मंत्री के जवाब के बाद अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया । इस प्रतिक्रिया से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन के वेल में अपना विरोध जारी रखा, जिससे विधानसभा के नियमों के अनुसार उनका स्वतः निलंबन शुरू हो गया । निलंबन को बाद में रद्द कर दिया गया और सामान्य कार्यवाही फिर से शुरू कर दी गई ।

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