नई दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 1998 और 2011 के बीच अवैध ब्याज भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक रिकॉर्ड बनाने से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में मध्य प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया ।
न्यायमूर्ति मनोज जैन ने भारती की दोषसिद्धि को निलंबित करने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, " हम इसे खारिज कर रहे हैं ।
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद 28 अप्रैल को मामले में पूर्व विधायक को दी गई तीन साल की सजा पर रोक लगा दी थी ।
2 अप्रैल को निचली अदालत ने भारती को इस मामले में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी ।
निचली अदालत ने भारती को 1 अप्रैल को धारा 120बी ( आपराधिक साजिश ) 420 ( धोखाधड़ी ) 467 ( एक मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी ) 468 ( धोखाधड़ी के लिए जालसाजी ) और 471 ( भारतीय दंड संहिता ( आई. पी. सी. ) के वास्तविक के रूप में एक जाली दस्तावेज का उपयोग करने ) के तहत दोषी ठहराया ।
भारती के वकील ने पहले तर्क दिया था कि एक बार दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद उनकी अयोग्यता का कोई आधार नहीं होगा और परिणामस्वरूप उनकी विधानसभा सीट को खाली घोषित नहीं किया जाएगा ।
मध्य प्रदेश के दतिया में उत्पन्न हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस दावे के आलोक में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था कि बचाव पक्ष के गवाहों को डराने के प्रयास किए गए थे ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भारती की दिवंगत मां सावित्री ने 24 अगस्त 1998 को दातिया में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में 13.5 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर एक परिवार द्वारा संचालित न्यास के नाम पर तीन साल की सावधि जमा राशि के रूप में 10 लाख रुपये जमा किए थे ।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने बैंक रिकॉर्ड के साथ शारीरिक रूप से छेड़छाड़ करके उच्च ब्याज भुगतान को निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाने की साजिश रची ।
सुधार तरल और अधिलेखन का उपयोग करते हुए तीन साल की अवधि को 10 और 15 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जिससे न्यास को 2011 तक वार्षिक ब्याज भुगतान वापस लेना जारी रखने की अनुमति मिली ।
इसने आरोप लगाया कि जिस न्यास में भारती ट्रस्टी थीं, उसने अवैध रूप से ब्याज के रूप में एक महत्वपूर्ण राशि वापस ले ली ।
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