नई दिल्ली - दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को सभी तिथियों पर हिरासत में संसद के मानसून सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी ।
विशेष न्यायाधीश ( एन. आई. ए. ) प्रशांत शर्मा राशिद द्वारा 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होने वाले आगामी संसदीय सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और याचिका को स्वीकार कर लिया ।
हिरासत पैरोल में एक कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा उसकी यात्रा के स्थान तक ले जाना शामिल है ।
अदालत ने कैमरे में कार्यवाही की ।
राशिद को जम्मू और कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादी समूहों को कथित रूप से धन देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । वह 2017 के आतंक - वित्तपोषण मामले में एन. आई. ए. द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है ।
अक्टूबर 2019 में एक आरोप पत्र में नामित होने के बाद एक विशेष एन. आई. ए. अदालत ने मार्च 2022 में राशिद और अन्य के खिलाफ धारा 120बी ( आपराधिक साजिश ) 121 ( सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना ) और 124ए ( भारतीय दंड संहिता का विभाजन ) और गैरकानूनी गतिविधियों ( रोकथाम अधिनियम ) के तहत आतंकवादी कृत्यों और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित अपराधों के लिए आरोप तय किए ।
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