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राम मंदिर दान चोरी मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर की

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राम मंदिर दान चोरी मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर की

Court order

Editorial

अयोध्याः यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कथित राम मंदिर दान गबन मामले में दो अभियुक्तों की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली । विशेष न्यायाधीश ( भ्रष्टाचार विरोधी ) की अदालत ने आरोपी रामशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड की अनुमति दे दी । सूत्रों के अनुसार जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी ने दोनों से पूछताछ के लिए सात दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसके बजाय 14 घंटे की हिरासत दे दी । सूत्रों ने कहा कि पुलिस से पूछताछ के लिए बुधवार को सुबह लगभग 7 बजे दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेने की उम्मीद है । पुलिस इस मामले में सह - आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकूल मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से अलग - अलग पुलिस रिमांड के दौरान पहले ही पूछताछ कर चुकी है । सूत्रों ने दावा किया कि चारों अभियुक्तों से पूछताछ में कथित रूप से गबन किए गए धन का उपयोग करके खरीदे गए दो चार - पहिया वाहनों के अलावा नकद सोना और निवेश से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए । जाँच से यह भी पता चला है कि कथित रूप से गबन किए गए धन का एक हिस्सा ब्याज - आधारित ऋण और शेयर बाजार में निवेश किया गया था । राम मंदिर के दान का कथित गबन जून के पहले सप्ताह में सामने आया जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल ( एस. आई. टी. ) का गठन किया । एस. आई. टी. की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी । इस मामले में अब तक मंदिर की दान - गणना प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है । जाँच के दौरान पुलिस ने कई अभियुक्तों से नकदी बरामद की है, जिसमें सबसे अधिक 20.39 लाख रुपये की बरामदगी अविनाश शुक्ला से की गई है, इसके अलावा सोने की चांदी की विदेशी मुद्रा और " रामराज्य कोश " लेबल वाला एक दान बॉक्स भी बरामद किया गया है । जांच जारी है ।

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