Mumbai: AICC incharge Kanhaiya Kumar addresses a press conference at Rajiv Gandhi Bhavan, in Mumbai, Maharashtra, Saturday, July 11, 2026. (PTI Photo)(PTI07_11_2026_000423B)
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कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को सात साल पुराने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बिहार के बेगुसराय जिले की एक सांसद - विधायक अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी ।
कुमार द्वारा अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद विशेष न्यायाधीश विवेक चंद्र वर्मा ने उन्हें 10,000 रुपये के दो जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया ।
कुमार के खिलाफ मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था जब उन्होंने भाकपा के टिकट पर बेगुसराय सीट से चुनाव लड़ा था ।
विपक्ष पर हमेशा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है. हालांकि सत्ता में बैठे लोग नियमित रूप से इसका उल्लंघन करते हैं और संविधान के खिलाफ आक्रामक तरीके से काम करते हैं. उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. मुझे उम्मीद है कि मुझे अदालत से न्याय मिलेगा ।
चुनाव के दौरान रुदौली गांव में एक घर पर मालिक की अनुमति के बिना एक पोस्टर चिपकाने पर कुमार के खिलाफ बछवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।
जाँच के बाद पुलिस ने कुमार के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया । आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही शुरू की ।
अदालत की प्रक्रिया का पालन करते हुए कुमार सोमवार को एम. पी. - एम. एल. ए. अदालत में पेश हुए और जमानत याचिका दायर की ।
अब इस मामले पर अदालत द्वारा तय की गई अगली तारीख को सुनवाई की जाएगी ।
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