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बरेली की अदालत ने पत्नी की दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई

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बरेली की अदालत ने पत्नी की दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई

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बरेली ( 14 जुलाई ) बरेली की एक अदालत ने 31 वर्षीय एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की दहेज हत्या के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने शेरगढ़ पुलिस थाना सीमा के अंतर्गत रामपुरा गांव के निवासी जोगेंद्र को दोषी ठहराया और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया । अतिरिक्त जिला सरकार के वकील सुरेश बाबू साहू ने कहा कि अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व उनके और अधिवक्ता पंकज महांत ने मुकदमे के दौरान आठ गवाहों से पूछताछ की । अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 2023 का है । लाभेरा गाँव के निवासी राम ऑटर ने अप्रैल 2023 में अपनी बहन विद्या से जोगेंद्र से शादी की थी । शादी के तुरंत बाद जोगेंद्र ने कथित तौर पर विद्या को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया । विवाद को हल करने के लिए 1 अगस्त 2023 को एक ग्राम पंचायत बुलाई गई थी जिसके बाद जोगेंद्र अपनी पत्नी को उसके परिवार को आश्वासन देने के बाद घर वापस ले गया । हालांकि पांच दिन बाद 6 अगस्त 2023 की रात को उसने कथित तौर पर विद्या की हत्या कर दी । अगली सुबह पीड़ित के भाई की शिकायत के आधार पर शेरगढ़ पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई । जांच और मुकदमे के बाद अदालत ने जोगेंद्र को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।

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