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हिमाचल के मंडी में होम गार्ड की हत्या के मामले में 3 को उम्रकैद की सजा

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हिमाचल के मंडी में होम गार्ड की हत्या के मामले में 3 को उम्रकैद की सजा

Jail {Representative Image}

Editorial

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की एक अदालत ने एक गृह रक्षक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर एक - एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया । सत्र न्यायाधीश अबीरा बसु ने तीन दोषियों - सरकाघाट के निवासी संजय मनीष कुमार और पंकज सोनी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लोक सेवक को स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया ताकि उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका जा सके । सजा शुक्रवार को सुनाई गई और आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई । आरोपी को दो साल के कठोर कारावास से भी गुजरना होगा और एक लोक सेवक के खिलाफ हमला करने या आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए 20000 रुपये का जुर्माना देना होगा । 31 दिसंबर 2016 को दो होम गार्ड जवान जोगिंदर सिंह और दीला राम रात की ड्यूटी पर थे । गश्त के दौरान उन्होंने एक मोटर साइकिल को ज़िग जैग तरीके से चलते हुए देखा । जब उन्होंने वाहन को रोका तो दो और मोटर साइकिलें मौके पर आईं और चार लोगों ने दोनों जवानों को पीटना शुरू कर दिया । जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई । पी. टी. आई. सी. ओ. आर. बी. पी. एल. एम. एन. के. एम. के.

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