Kochi: Kerala Home Minister Ramesh Chennithala addresses a programme regarding the ongoing anti-drug campaign, �Operation Toofan�, at the Ernakulam Press Club, in Ernakulam district, Saturday, July 11, 2026. (PTI Photo)(PTI07_11_2026_000536B)
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कोच्चि 13 जुलाई ( पीटीआई ) पुलिस ने कथित रूप से शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए स्कूल बसों और अन्य छात्र परिवहन वाहनों के 29 चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है ।
एर्नाकुलम रेंज के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि यह कार्रवाई मध्य केरल के चार जिलों में आयोजित एक विशेष अभियान के दौरान की गई ।
यह अभियान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी निरीक्षण के हिस्से के रूप में चलाया गया था ।
छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एर्नाकुलम रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक यतीश चंद्र के निर्देश पर एक मादक पदार्थ विरोधी अभियान'ऑपरेशन तूफान'के हिस्से के रूप में विशेष निरीक्षण किया गया था ।
अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने एर्नाकुलम - अलप्पुझा - कोट्टायम और इडुक्की जिलों में 1,231 शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े 3,333 चालकों का निरीक्षण किया ।
पुलिस ने कहा कि उनमें से 29 चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे और उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे ।
एर्नाकुलम ग्रामीण जिले में पुलिस ने 373 स्कूलों से जुड़े 1,162 चालकों की जांच की और उनमें से सात को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया ।
अलप्पुझा में 244 स्कूलों से जुड़े 634 चालकों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से नौ ने शराब पी ली थी ।
कोट्टायम में 311 स्कूलों में निरीक्षण किए गए 688 चालकों में से छह ने शराब के सेवन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया ।
इडुक्की में 303 स्कूलों में जाँच किए गए 849 चालकों में से सात शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे ।
पुलिस ने कहा कि संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन को शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले चालकों को सेवा से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं ।
पुलिस उप महानिरीक्षक यतीश चंद्र ने कहा कि छात्रों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले उल्लंघनों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिना किसी पूर्व सूचना के इसी तरह के आकस्मिक निरीक्षण जारी रहेंगे ।
पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ड्राइवरों के पास शारीरिक रूप से फिट होने की आवश्यक योग्यता हो और वे वैध दस्तावेज ले जाएं ।
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