अहमदाबादः गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार विस्फोटों में 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले विशेष अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी ।
न्यायमूर्ति ए. वाई. कोग्जे और समीर डेव की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलों को खारिज कर दिया और मामले में आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ( आई. एम. ) के सदस्यों को दी गई सजा की पुष्टि करने वाले अपने फैसले को बरकरार रखा ।
26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट की अवधि में 21 बम विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई जिसमें 56 लोग मारे गए और 200 अन्य घायल हो गए । शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया ।
2022 में एक विशेष अदालत ने आई. एम. के 38 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई । अदालत ने 11 अन्य दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी ।
Get Swadesi News in your inbox
Top stories, mandi prices, weather alerts — once a day, in your language. Free, no spam.